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अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रीमी लेयर …..

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रीमी लेयर का केंद्र सरकार द्वारा विरोध: पूरा मामला विस्तार से

आरक्षण नीति से जुड़ा एक बेहद अहम कानूनी और सामाजिक विवाद इन दिनों सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सामने अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के आरक्षण में “क्रीमी लेयर” सिद्धांत लागू करने का कड़ा विरोध किया है। यह मामला न केवल कानूनी दृष्टि से बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसका सीधा असर करोड़ों SC-ST परिवारों को मिलने वाले आरक्षण लाभों पर पड़ सकता है।

पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ?

यह मामला मूल रूप से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका से जुड़ा है, जिसमें मांग की गई थी कि जिस तरह अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण में “क्रीमी लेयर” यानी संपन्न और उन्नत वर्ग को आरक्षण के दायरे से बाहर रखा जाता है, उसी तरह की व्यवस्था SC और ST आरक्षण पर भी लागू की जानी चाहिए। याचिकाकर्ता का तर्क था कि SC-ST समुदायों के भीतर पीढ़ी-दर-पीढ़ी सामाजिक और आर्थिक रूप से संपन्न परिवार ही आरक्षण के अधिकांश लाभ उठाते जा रहे हैं, जबकि इन समुदायों के सबसे कमजोर तबके तक यह लाभ नहीं पहुंच पा रहा।

सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया था और उनसे जवाब मांगा था। इसके जवाब में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने एक विस्तृत काउंटर एफिडेविट (प्रति-शपथपत्र) दाखिल कर इस मांग का पुरजोर विरोध किया।

2024 के दविंदर सिंह फैसले से जुड़ी पृष्ठभूमि

इस पूरे विवाद की जड़ें 1 अगस्त 2024 को आए एक ऐतिहासिक फैसले से जुड़ी हैं। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह मामले में 6:1 के बहुमत से एक अहम फैसला सुनाया था। इस फैसले में कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जातियां एक समरूप (homogeneous) समूह नहीं हैं, बल्कि इनके भीतर भी अलग-अलग स्तर की सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन वाली उप-जातियां मौजूद हैं। इसी आधार पर कोर्ट ने राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया कि वे SC आरक्षण के भीतर उप-वर्गीकरण (सब-कैटेगराइजेशन) कर सकती हैं, ताकि सबसे पिछड़ी उप-जातियों को आरक्षण का बेहतर लाभ मिल सके।

गौरतलब है कि इस फैसले ने 2004 के ई.वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले के पुराने फैसले को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि SC एक एकल समरूप वर्ग है और इसे उप-विभाजित नहीं किया जा सकता।

दिलचस्प बात यह है कि दविंदर सिंह फैसले में बहुमत के कुछ न्यायाधीशों ने अपनी टिप्पणियों में यह सुझाव भी दिया था कि आरक्षण के लाभों पर किसी “अभिजात वर्ग के वर्चस्व” को रोकने के लिए क्रीमी लेयर जैसी अवधारणा पर भी विचार किया जाना चाहिए। हालांकि यह टिप्पणी फैसले के मुख्य ऑपरेटिव हिस्से का भाग नहीं थी, लेकिन इसी टिप्पणी ने आगे चलकर इस पूरी बहस को जन्म दिया।

फैसले के बाद तत्काल राजनीतिक प्रतिक्रिया

दविंदर सिंह फैसला आते ही राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई थी। फैसले के कुछ ही दिनों बाद भाजपा के SC-ST समुदाय से जुड़े सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर इस बारे में एक ज्ञापन सौंपा था और मांग की थी कि कोर्ट की इस टिप्पणी को लागू न किया जाए। सांसदों की मुलाकात के बाद यह जानकारी सामने आई कि प्रधानमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया था कि यह टिप्पणी सिर्फ अदालत का एक दृष्टिकोण भर है।

वहीं विपक्ष के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा था कि सरकार को संसद में कानून लाकर इस फैसले के क्रीमी लेयर वाले पहलू को रद्द कर देना चाहिए था, भले ही वह टिप्पणी फैसले के मुख्य हिस्से में शामिल न रही हो।

‘क्रीमी लेयर’ की अवधारणा को समझें

क्रीमी लेयर एक कानूनी और प्रशासनिक मापदंड है, जिसका इस्तेमाल किसी आरक्षित वर्ग के भीतर सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से आगे बढ़ चुके व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें आरक्षण के लाभों से बाहर रखने के लिए किया जाता है। इस अवधारणा को सबसे पहले 1992 के इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने औपचारिक रूप से स्थापित किया था। उस फैसले में कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में OBC वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण को तो बरकरार रखा, लेकिन साथ ही यह भी निर्देश दिया कि OBC में शामिल संपन्न परिवारों (क्रीमी लेयर) को इस आरक्षण के दायरे से बाहर रखा जाए।

यह अवधारणा मूलतः “सापेक्ष समानता” के सिद्धांत पर टिकी है — यानी एक ही जाति के भीतर एक संपन्न व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति को बराबर मानकर एक जैसा लाभ देना खुद समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा।

वर्तमान में क्रीमी लेयर सिद्धांत सिर्फ OBC वर्ग पर ही सख्ती से लागू होता है। केवल वे OBC उम्मीदवार, जो “नॉन-क्रीमी लेयर” श्रेणी में आते हैं, ही सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 27 प्रतिशत आरक्षण के पात्र माने जाते हैं। इसके उलट SC और ST वर्गों पर यह सिद्धांत ऐतिहासिक रूप से लागू नहीं किया गया है, क्योंकि इनके पिछड़ेपन को सिर्फ आर्थिक अभाव नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही अस्पृश्यता, सामाजिक भेदभाव और भौगोलिक अलगाव का नतीजा माना जाता रहा है।

उप-वर्गीकरण और क्रीमी लेयर में बुनियादी फर्क

इस पूरी बहस को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि उप-वर्गीकरण और क्रीमी लेयर दो बिल्कुल अलग अवधारणाएं हैं। उप-वर्गीकरण के तहत मौजूदा आरक्षण कोटे को एक ही श्रेणी के भीतर अलग-अलग उप-समूहों में बांटा जाता है, ताकि सबसे वंचित उप-जातियों को भी आरक्षण का उचित हिस्सा मिल सके। इसका एक उदाहरण तेलंगाना, हरियाणा, पंजाब और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में देखने को मिलता है, जिन्होंने SC आरक्षण के भीतर उप-वर्गीकरण को लागू किया है। मिजोरम में ST आरक्षण के उप-वर्गीकरण का भी उदाहरण मौजूद है। केंद्र सरकार खुद भी एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) में प्रवेश के दौरान विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) को न्यूनतम प्रतिनिधित्व देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक तरह के उप-वर्गीकरण का इस्तेमाल करती है।

इसके विपरीत, क्रीमी लेयर अपवर्जन में किसी आरक्षित वर्ग के भीतर सामाजिक-आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें पूरी तरह आरक्षण के दायरे से बाहर कर दिया जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो उप-वर्गीकरण अलग-अलग समूहों के बीच आरक्षण कोटे का पुनर्वितरण करता है, जबकि क्रीमी लेयर कुछ खास व्यक्तियों को आरक्षण से पूरी तरह वंचित कर देता है।

केंद्र सरकार ने क्रीमी लेयर का विरोध किस आधार पर किया?

केंद्र सरकार ने अपने काउंटर एफिडेविट में कई ठोस तर्क पेश किए हैं:

1. ऐतिहासिक और संरचनात्मक पिछड़ापन बनाम आर्थिक पिछड़ापन

सरकार का मुख्य तर्क यह है कि SC और ST समुदायों का पिछड़ापन सिर्फ आर्थिक तंगी की वजह से नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही अस्पृश्यता, सामाजिक कलंक और भौगोलिक बहिष्करण जैसी संरचनात्मक वजहों से पैदा हुआ है। एफिडेविट में साफ कहा गया है कि SC, ST और OBC की पहचान जाति, समुदाय और सामाजिक पिछड़ेपन जैसे ऐतिहासिक-सामाजिक मापदंडों पर आधारित है, सिर्फ आर्थिक स्थिति पर नहीं।

2. आर्थिक उन्नति से जातिगत भेदभाव खत्म नहीं होता

सरकार का कहना है कि आर्थिक रूप से आगे बढ़ जाना अपने आप में जाति आधारित पूर्वाग्रह को समाप्त नहीं कर देता। उदाहरण के लिए, कोई पहली पीढ़ी का SC/ST अधिकारी आर्थिक रूप से संपन्न भले ही हो जाए, लेकिन उसे अब भी सामाजिक नेटवर्क और सांस्कृतिक पूंजी की कमी का सामना करना पड़ सकता है, जो पीढ़ियों से चली आ रही सामाजिक बढ़त रखने वाले वर्गों के पास पहले से मौजूद होती है। सरकार का तर्क है कि उच्च शिक्षा संस्थानों, कॉर्पोरेट बोर्ड या न्यायपालिका जैसे प्रतिष्ठित क्षेत्रों में सिर्फ आर्थिक स्थिति के आधार पर बहिष्करण जातिगत भेदभाव को पूरी तरह संबोधित नहीं कर सकता।

3. संसदीय सर्वोच्चता और शक्तियों का विभाजन

केंद्र सरकार का सबसे मजबूत कानूनी तर्क संविधान के अनुच्छेद 341(2) और 342(2) पर आधारित है, जिनमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि राष्ट्रपति की सूची में शामिल SC या ST समुदायों को शामिल करने या बाहर करने का अधिकार केवल संसद के पास है, विधि के माध्यम से। सरकार का कहना है कि अगर अदालत क्रीमी लेयर को न्यायिक आदेश के जरिए लागू करती है, तो यह सीधे तौर पर SC-ST सूचियों में बदलाव करने जैसा होगा, जो कार्यपालिका और विधायिका के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप होगा। सरकार ने इस संदर्भ में 2001 के महाराष्ट्र राज्य बनाम मिलिंद मामले का हवाला दिया है, जिसमें कोर्ट ने खुद माना था कि वह SC-ST सूचियों में संशोधन नहीं कर सकती।

4. संवैधानिक संशोधन के जरिए मिला विशेष संरक्षण

सरकार का यह भी तर्क है कि पदोन्नति में SC-ST आरक्षण को अनुच्छेद 16(4A) के तहत विशेष संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है, जिसे 1995 में 77वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। सरकार के अनुसार, OBC के लिए बने न्यायिक सिद्धांतों को बिना सोचे-समझे SC-ST ढांचे पर लागू करना इन संवैधानिक संशोधनों के पीछे के विधायी इतिहास की अनदेखी करने जैसा होगा।

5. ठोस आंकड़ों की कमी

सरकार ने यह भी दलील दी है कि देश में फिलहाल कोई ताजा और व्यापक सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) उपलब्ध नहीं है। ऐसे में बिना ठोस आंकड़ों के सिर्फ आय के आधार पर बहिष्करण प्रणाली लागू करना विश्लेषणात्मक रूप से गलत होगा। हालांकि 2027 की जनगणना में जातिगत आंकड़े शामिल किए जाने हैं, लेकिन उसके नतीजे अभी सामने नहीं आए हैं, इसलिए फिलहाल क्रीमी लेयर को वैज्ञानिक आधार पर लागू करना जल्दबाजी और मनमाना कदम होगा।

न्यायपालिका के भीतर भी है मतभेद

यह ध्यान देने वाली बात है कि खुद 2024 की सात-न्यायाधीशों की पीठ के भीतर भी इस मुद्दे पर मतभेद रहा है। बहुमत के फैसले में कुछ न्यायाधीशों ने क्रीमी लेयर सिद्धांत को SC-ST पर लागू करने का समर्थन किया था, जबकि अल्पमत के फैसले में इससे असहमति जताई गई थी। इसके अलावा 2018 के जरनैल सिंह मामले में पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने यह भी माना था कि अनुच्छेद 16(4A) के तहत पदोन्नति में आरक्षण के मामले में क्रीमी लेयर सिद्धांत SC-ST पर लागू होता है, ताकि आगे बढ़ चुके लोग उन अवसरों पर कब्जा न जमाएं जो अभी संघर्ष कर रहे वर्गों के लिए हैं। यानी प्रमोशन के मामले में एक हद तक क्रीमी लेयर जैसी अवधारणा पहले से ही मान्य है, जबकि सीधी भर्ती और दाखिले के मामलों में इसे लेकर विवाद बना हुआ है।

याचिकाकर्ताओं का पक्ष क्या है?

दूसरी ओर, क्रीमी लेयर लागू करने की मांग करने वाले पक्ष का तर्क है कि आरक्षण का असली मकसद समाज के सबसे वंचित तबके को ऊपर उठाना था, लेकिन मौजूदा व्यवस्था में SC-ST समुदायों के भीतर पहले से संपन्न परिवार पीढ़ी-दर-पीढ़ी आरक्षण का फायदा उठाते जा रहे हैं। इससे इन समुदायों के सबसे कमजोर वर्ग तक लाभ नहीं पहुंच पा रहा, जिससे आरक्षित और गैर-आरक्षित वर्गों के बीच असंतोष बढ़ रहा है और यह संवैधानिक शासन में जनता के भरोसे को भी कमजोर कर रहा है।

आगे क्या हो सकता है?

विशेषज्ञों का मानना है कि क्रीमी लेयर की बजाय साक्ष्य-आधारित उप-वर्गीकरण एक ज्यादा संवैधानिक रूप से उपयुक्त रास्ता हो सकता है। इसके तहत राज्य सरकारें दविंदर सिंह फैसले का इस्तेमाल करते हुए सबसे वंचित उप-समूहों के लिए अलग उप-कोटा तय कर सकती हैं, जिससे SC-ST आरक्षण के ऐतिहासिक आधार को बरकरार रखते हुए भी श्रेणी के भीतर असल समानता सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा विशेषज्ञ यह भी सुझाव देते हैं कि किसी भी बड़े नीतिगत बदलाव से पहले व्यापक सामाजिक-आर्थिक सर्वे कराया जाना चाहिए, ताकि फैसले अनुमानों की बजाय ठोस आंकड़ों पर आधारित हों। साथ ही, आरक्षण के दायरे से बाहर रहकर भी सरकार शिक्षा छात्रवृत्ति, आवास योजना और वित्तीय सहायता जैसी कल्याणकारी योजनाओं में आय आधारित मापदंड लागू कर सबसे गरीब वर्गों तक संसाधन पहुंचा सकती है।

निष्कर्ष

SC-ST क्रीमी लेयर विवाद मूल रूप से “वास्तविक समानता” और “ऐतिहासिक न्याय” के बीच के तनाव को उजागर करता है। चूंकि SC और ST के लिए आरक्षण का उद्देश्य सिर्फ गरीबी दूर करना नहीं, बल्कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय और गरिमा सुनिश्चित करना है, इसलिए यह मामला आने वाले समय में भारत की सामाजिक न्याय नीति की दिशा तय करने में एक अहम भूमिका निभा सकता है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस जटिल मुद्दे पर आखिरकार क्या रुख अपनाता है।

(यह रिपोर्ट विभिन्न समाचार और न्यायिक विश्लेषण स्रोतों पर आधारित है।)

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